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Jaipur Development Authority : पाकिस्तानी विस्थापित व्यक्तियों को भूखंड आवंटन हेतु प्रपत्र
पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान किए जाने के बाद आवासीय भूखंडो का आवंटन
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प्रक्रिया
इस नीति के अंतर्गत आवासीय भूखंड का आवंटन पाकिस्तान से आए हिन्दू विस्थापित परिवार के मुखिया के नाम किया जाएगा | परिवार के मुखिया के द्वारा निर्धारित प्रारूप-1 मे आवेदन पत्र संबंधितशहरी निकाय (न्यास/प्राधिकरण) के सचिव को प्रस्तुत करना होगा | ऐसे सभी आवेदन पत्रो को एक प्रथक रजिस्टर मे दर्ज किया जाएगा
विस्थापित परिवार के मुखिया को आवेदन पत्र मे परिवार के सभी सदस्यों को विवरण, उनको भारतीय नागरिकता प्रदान किये जाने के प्रमाद पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी | आवेदन पत्र के साथ परिवार के मुखिया को अपनी पहचान के लिए किसी सरकारी संस्था/विभाग द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र,यथा - मतदाता फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, आधार कार्ड मे कम से कम एक दस्तावेज़की सत्यापित प्रति भी स्लंग्न करनी होगी | नागरिकता प्रमाण पत्र एवं अन्य देस्तावेजों की मूल प्रति का स्तायापन व्यक्तिशः उपस्थित होकर शहरी निकाय के अधीक्र्त अधिकारी के समक्ष कराया जाएगा
विस्थापित परिवार की और से आवेदन पत्र प्रपट होने पर न्यास/प्राधिकरण के सचिवा के द्वारा विस्थापित परिवार के संबंध मे मौके की जांच न्यास/प्राधिकरण के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी से कारवाई जाएगी | यदि मौके की स्तिथी के अनुसार और भी विस्थिपात परिवार पाये जाते हैं तो उनकी सूचना भी एकत्रित की जाएगी | मौके की स्तिथी की जांच रिपोर्ट आवेदन पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर प्राप्त कर लेनी चाहिए |
मौके की स्तिथी की जांच मे विस्थापित परिवार एवं उनके सदस्यों के संबंध मे यह जानकारी की जाएगी की वर्तमान मे विस्थापित परिवार कहा पर निवास कर रहा है, कब से निवास कर रहा हैं, परिवार के सदस्य पूर्व मे कहा निवास कर रहे थे, उनका रोजगार कब से कहा हैं और क्या हैं आदि | उस क्षेत्र में अन्य विस्थापित परिवारों, यदि कोई हो, की भी जानकारी एकत्रित की जाएगी |
आवेदन पत्र प्राप्त होने के पाँच दिवस के भीतर न्यास/प्राधिकरण सचिव के द्वारा आवेदक एवं उसके परिवार के सदस्यो को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करनी वाले जिले के जिला मजिस्ट्रेट से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए लिखित अनुरोध प्रेषित किया जाएगा | संबन्धित जिला मजिस्ट्रेट सत्यापन रिपोर्ट/ वस्तुस्तिथी की रिपोर्ट अनुरोध पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर न्यास/प्राधिकरण के सचिव को प्रेषित करेंगे |
आवेदन पत्र प्राप्त होने के पाँच दिवस के भीतर न्यास/प्राधिकरण सचिव के द्वारा आवेदक एवं उसके परिवार के सदस्यो, जिनको भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया हैं के संबंध मे चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए संबन्धित पुलिस आयुक्त / पुलिस अधीक्षक को लिखित अनुरोध पत्र आवेदन पत्र एवं उसके सलग्नक दस्तावेजो की प्रति के साथ प्रेषित किया जाएगा | संबन्धित पुलिस आयुक्त / जिला पुलिस अधीक्षक चरित्र सत्यापन रिपोर्ट/ वस्तुस्तिथी की रिपोर्ट अनुरोध पत्र प्राप्त होने के एक माह के भीतर न्यास/विकास प्राधिकरण के सचिव को प्रेषित करेंगे |
आवेदन करने की अनिवार्य पात्रता :
विस्थापित परिवार को उसी जिले मे आवासीय भूखंड का आवंटन किया जाएगा जिस जिले के जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा उस विस्थापित परिवार के सदयस्यों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
यदि पाकिस्तान से विस्थापित परिवार के द्वारा भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिले से भिन्न जिले मे न्यास / प्राधिकरण क्षेत्र मे आवासीय भूखंड का आवंटन चाहा जाता है तो उस स्तिथी मे परिवार के मुखिया को यह प्रमाण देना होगा की वह भिन्न जिले मे न्यास / प्राधिकरण क्षेत्र मे कम से कम दो वर्ष से लगातार निवास कर रहा है और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हैं |
केवल वही विस्थापित परिवार इस नीति के अंतर्गत आवासीय भूखंड के लिए पात्र होगा जिसके किसी भी सदस्य को पूर्व मे राज्य के किसी भी शहरी क्षेत्र मे आवासीय भूखंड का आवंटन नहीं हुआ है और न ही उसके स्वामित्व मे कोई आवासीय मकान राज्य के किसी शहरी क्षेत्र मे हैं |
विस्थापित परिवार के किसी सदस्य को यदि राज्य के किसी भी शहरी क्षेत्र मे आवासीय भूखंड आवंटित हो चुका हो या आवंटितभूखंड का विक्रय कर दिया गया हो तो उस परिवार के किसी सदस्य को इस नीति के तहत राज्य मे किसी भी शहरी क्षेत्र मे आवासीय भूखंड का आवंटन नहीं किया जाएगा |
परिवार के सदस्यों मे परिवार का मुखिया, उसकी पत्नी अथवा पति उसके आश्रित पुत्र एवं पुत्रीय, उस पर आश्रित मटा एवं पिता शामिल माने जाएंगे | पुत्र अथवा पुत्री यदि शादी शुदा है और बालिग हैं तो उसे भिन्न परिवार का सदस्य माना जाएगा |