No Objection Certificate

निजी कृषि भूमियों पर रिहायशी कॉलोनी विकसित करने हेतु सम्बन्धित निजी विकास कर्ता को जविप्रा द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता हैं I 

योग्यता सम्बन्धी सारणी निम्न है:-

 

 

यदि कोई खातेदार किसी निवेशकर्ता कम्पनी के साथ संयुक्त रूप से परियोजना बनाना चाहे तो उसे प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार को अधिकार होगा कि निर्धारित मापदण्डों में छूट दे सके। इसी प्रकार यदि खातेदार अपने वित्तीय स्त्रोतों से ही परियोजना बनाना चाहे तो मापदण्डों में छूट देते हुए उसका परीक्षण कर उसे स्वीकार किया जा सकता हैं ।

विकास कर्ता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र जविप्रा के सम्बन्धित जोन के उपायुक्त को प्रस्तुत किया जायेगा ।

अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।    

विधुत कनेक्शन हेतु जारी किया जाता है I

साधारण आवेदन पत्र के साथ विधुत कनेक्शन लेने हेतु स्वामित्व संबंधी समस्त दस्तावेज जैसे सहकारी समिति का आवंटन पत्र, साईट प्लान, सदस्यता शुल्क की रसीद यदि बेचान हुआ है तो  संबंधी विक्रय पत्र/इकरारनामे की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी I

नहीं