जी हां। प्रत्येक भूखण्ड पर आवंटन पत्र, कब्जा पत्र व पट्टा विलेख की शर्तो अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व अर्थात 31 मार्च तक भूखण्ड के प्रति अग्रिम लीज राशि जमा कराई जानी आवश्यक है। उपरोक्त राशि निर्धारित तिथि तक जमा नहीं कराने पर नियमानुसार 15 प्रतिशत (वार्षिक) ब्याज सहित राशि जमा कराई जानी आवश्यक है ।
जी नहीं । भूखण्ड के प्रति यदि पूर्व में एकमुश्त लीज जमा है, तो भूखण्ड क्रय करने की स्थिति मे पुनः लीज राशि देय नहीं होगी। उक मुश्त लीज जमा नहीं है या भूखण्ड के प्रति लीज राशि बकाया है तो भूखण्ड के प्रत्येक हस्तान्तरण पर क्रय दिनांक से वर्तमान लीज राशि में 25 प्रतिशत की वृद्वि की जाकर ब्याज सहित जमा कराया जाना आवश्यक है ।
लीज राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मय ब्याज नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जाएगी ।
जी हां । प्राधिकरण से जरिए लॉटरी/नीलामी/रियायती दरों से आवंटित भूखण्डों की लीज राशि एकमुश्त जमा कराई जा सकती है। भूखण्ड के प्रति एकमुश्त लीज राशि हेतु पूर्व की बकाया सम्पूर्ण लीज राशि मय ब्याज जमा करानी होगी एवं एक मुश्त वार्षिक लीज हेतु पूर्ण दरों पर 8 गुणा राशि जमा करानी होगी। राशि जमा पश्चात् एक मुश्त लीज राशि जमा होने का प्रमाण-पत्र प्राधिकरण द्वारा जारी किया जावेगा।
लीज राशि में प्रत्येक 15 वर्ष पश्चात् 25 प्रतिशत कीे वृद्वि कर दी जाएगी । प्रत्येक हस्तानान्तरण(आवंटी के मृत्यु होने पर उसके वारिसान के पक्ष में हस्तान्तरण की स्थिति को छोड़कर) पर 25 प्रतिशत की वृद्वि के साथ लीज राशिं जमा करानी होगी ।
- लीज राशि का निर्धारण, आवंटन/नीलामी की तिथि को लागू आवासीय आरक्षित दर एवं आवंटन की शर्तो के अनुसार किया जाएगा ।
- लीज की गणना कब्जा पत्र जारी करने की तिथि से अथवा आवंटन की शर्तो के अनुसार की जाएगी ।
- आवासीय,शेैक्षणिक,चैरिटेबल,सामाजिक,मेडिकल क्लिनिक,नर्सिग होम, टयूरिस्ट इकाई, ऑडिटोरियम,के प्रयोजनार्थ आवासीय आरक्षित दर की 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष लीज देय होगी ।
- वाणिज्यिक एवं अन्य प्रयोजनार्थ (उपरोक्त के अलावा) कार्यो के लिए लीज राशि आवासीय आरक्षित दर की 5 प्रतिशत राशि वार्षिक देय होगी ।
- दिनांक 09.08.02 के पश्चात् जारी आवासीय योजनाओं के भूखण्डों हेतु प्रथम 5 वर्ष तक, देय लीज राशि की आधी दर (1.25 प्रतिशत) तथा उसके पश्चात् पूर्ण (2.5 प्रतिशत) लीज राशि देय होगी ।
- सम्पूर्ण देय राशि जमा होने पर आगामी 8 वर्षो के लिए एक साथ पूर्ण दर (Full Rate) पर एकमुश्त लीज राशि जमा कराई जा सकती है ।
उदाहरण:- प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को एक भूखण्ड 17.06.06 को रोहणी नगर आवासीय योजना का 90 व.मी. का लॉटरी से आवंटित हुआ । लीज की राशि निम्नानुसार देय होगी:-
आवासीय भूखण्ड का क्षेत्रफल - 90 व.मी.
भूखण्ड की आरक्षित दर - रू. 1500/- व.मी.
मांग पत्र जारी तिथि - 31.03.06
कब्जा पत्र जारी तिथि - 20.04.06
लीज राशि की गणना
प्रथम 5 वर्षो तक (प्रथम वर्ष लीज) 1500x1¼%x90/- = रू.1687.50 प्रतिवर्ष
पांच वर्ष पश्चात् 1500x2½%x90/- = रू. 3375 प्रतिवर्ष
एकमुश्त लीज राशि(शहरी जमा बन्दी की राशि)- रू. 3375x8 = रू. 27000