योजना हेतु अवाप्त भूमि के घोषित अवार्ड में यदि हितधारी / खातेदार का नाम अंकित है एवं अवार्ड के मुकदमें में नगद मुआवजा राशि का निर्धारण है तो सम्बंधित भूमि अवाप्ति अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर नकद मुआवजा राशि का भुगतान किया जावेगा I
योजना हेतु अवाप्त भूमि के घोषित अवार्ड में यदि हितधारी / खातेदार का नाम अंकित है एवं अवार्ड के मुकदमे में नगद मुआवजा के एवज में विकसित भूमि का प्रावधान है तो जविप्रा के सम्बंधित जोन में विकसित भूमि हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते है I
1. प्रभावित व्यक्ति को नगद मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र के साथ इकरारनामा, चैक प्राप्ति रसीद, फोटो एवं फोटो पहचान पत्र मय गवाह के साथ उपस्थित होना होगा I
2. यदि प्रभावित व्यक्ति द्वारा बाद नोटिस मुआवजा राशि का चैक प्राप्त करने हेतु उपस्थित नहीं होते है, तो उनके नाम निर्धारित मुआवजा राशि माननीय न्यायालय में जमा करवा दी जावेगी I प्रभावित व्यक्ति द्वारा माननीय न्यायालय में चाराजोही कर मुआवजा राशि प्राप्त कर सकते है I
3. यदि अवाप्त भूमि के सम्बन्ध में कोई विवाद विद्यमान है तो अवार्ड अनुसार निर्धारित मुआवजा राशि माननीय न्यायालय में जमा करवा दी जावेगी I माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार सम्बंधित खातेदार / हितधारी व्यक्ति न्यायालय से मुआवजा राशि का चैक प्राप्त कर सकते है I