Approval of Layout Plan

निजी खातेदारी की योजना / एकल पट्टा का अनुमोदन टाउनशिप पालिसी 2010 के अंतर्गत एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश / परिपत्र के अनुसार किया जाता है I

सर्वप्रथम जोन में कार्यरत कनिष्ट सहायक द्वारा पत्रावली पर टिप्पणी अंकित करते हुये सम्बंधित अधिकारी को प्रेषित की जाती है तत्पश्चात निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पत्रावली पर जोन में कार्यरत कनिष्ट अभियंता द्वारा मौका रिपोर्ट (यथा गैस पाइप लाइन / नदी नाला / पहुच मार्ग / एच.टी.लाइन / एल.टी.लाइन / सड़क की चौड़ाई / भूखण्ड की नापो की जाँच)  जाती है I

प्रस्तुत पत्रावली के खसरा नम्बरान / स्वामित्व / राजस्व की जाँच अमीन / तहसीलदार द्वारा की जाती है I

योजना अनुमोदन हेतु सहायक नगर नियोजक सर्वप्रथम भूमि का प्रचलित मास्टर विकास योजना के अनुसार भू उपयोग की जाँच की जाती है तत्पश्चात सेक्टर / जोनल प्लान में निर्धारित सडको की जाँच की जाती है I उक्त कार्यवाही पूर्ण किये जाने एवं मौका रिपोर्ट पश्चात योजना मानचित्र प्रचलित टाउनशिप पालिसी / प्रावधानों के अंतर्गत जाँच की जाकर सक्षम स्तर पर अनुमोदन हेतु प्रस्ताव तैयार कर सक्षम स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाता है I

नगरीय विकास के आदेशानुसार 10 हैक्टेयर तक की आवासीय योजनाओ का अनुमोदन जविप्रा आयुक्त द्वारा किया जाता है इससे अधिक क्षेत्रफल की योजनाओ का अनुमोदन ले-आउट प्लान समिति द्वारा किया जाता है I

10,000 वर्ग मीटर तक के आवासीय एकल पट्टा व 4000 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल के गैर आवासीय एकल पट्टे का अनुमोदन जविप्रा आयुक्त महोदय के स्तर से किया जाता है व इससे अधिक क्षेत्रफल के एकल पट्टों को बीपीसी (एलपी) से अनुमोदन पश्चात राज्य सरकार को प्रेषित किया जाता है I राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात एकल पट्टा जारी किया जाता है I  

योजना के आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण करने  विकासकर्ता से कुल विकसित भूमि का 12.5 प्रतिशत भूखण्ड / भूमि जविप्रा में रहन रखे जाते है I विकास पूर्ण होने की दशा में अधिशाषी अभियंता द्वारा सत्यापन किये जाने के पश्चात रहन रखे गये भूखण्ड मुक्त किये जाते है I