Construction of Road / Drain / Sewer Line

जनप्रतिनिधि, नागरिकों की मांग पर एवं मौके की स्थिति को देखते हुए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करते हुए सक्षम स्तर पर तकनीकी स्वीकृती उपरान्त निविदाऐं आमंत्रित कर कार्य कराये जाते हैं।

अनुमोदित कॉलोनियो में सीवर लाईन डालने के नियम:-
जविप्रा द्वारा सीवर लाईन डालने का कार्य उन क्षेत्रो में किया जाता है जहां के निवासियो द्वारा सीवरेज राशि अनिवार्य रूप से जविप्रा में जमा कराई गयी है। इसके उपरान्त तकनीकी रूप से फिजीबल, आऊट फॉल एवं एस.टी.पी. की उपलब्धता के अनुसाार किया जाता है।

गैर-अनुमोदित कॉलोनियो में सीवर लाईन डालने के नियम:-
(अ)
1.    प्रस्तावित क्षेत्र सीवर लाईन डालने के लिये पूर्णतया तकनीकी रूप से फिजीबल हो।
2.    प्रस्तावित क्षेत्र के लिये आउटफाल सीवर की उपलब्धता हो।
3.    गैर-अनुमोदित कॉलोनी, अनुमोदित कॉलोनी की निरन्तरता में आ रही हो।
(ब) कम से कम 30% बसावट हो चुकी हो।
(स) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व 30% भूखण्डधारियो द्वारा निर्धारित सीवरेज शुल्क @ रू. 12.50 प्रति वर्ग गज की दर से जमा कराया जा चुका हो।
(द) जविप्रा के पास वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो।
निजी डवलपर्स की योजनाओं में सीवरेज शुल्क टाऊनशिप नीति- 2010 के अनुसार लिये जा रहे हैं:- 
अ. 10 हैक्टेयर से कम की योजना:-
  i   आन्तरिक सीवरेज शुल्क:- 50 रू. प्रति वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल (उक्त प्रावधान के अनुसार निजी खातेदार की 10 हैक्टेयर तक की आवासीय योजनाओं में आन्तरिक सीवर कार्य जविप्रा द्वारा ही सम्पादित किये जाने हैं)
  ii  बाह्य शुल्क:- टाऊनशिप नीति-2010 में परिधीय विकास शुल्क मे परिधीय सीवरेज कार्य को सम्मिलित नहीं किया गया है वरन् परिधीय सीवरेज कार्य शुल्क वास्तविक आधार पर विकासकर्ता द्वारा प्राधिकरण में जमा कराये जाने का प्रावधान है।
ब. 10 हैक्टेयर से अधिक की योजना:- निजी खातेदार की 10 हैक्टेयर से अधिक की आवासीय योजनाओं में आन्तरिक सीवर कार्य विकासकर्ता द्वारा ही सम्पादित किये जाने हैं।