प्राधिकरण में मुख्यतया कार्यों में अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। विशेष परिस्थितिवश बडे एवं मुख्य प्रोजेक्टस् में अग्रिम राशि कार्यादेश के उपरान्त एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व दिये जाने का प्रावधान रखा जाता है। जिसे संबंधित एजेन्सी को कार्य के दौरान किये जाने वाले बिलों के भुगतान में से समायेजित किया जाता है।
निविदाओं में भाग लेने वाली एजेन्सीज प्राधिकरण में अथवा अन्य विभागों में पंजीकृत होती हैं।
पंजीकृत एजेन्सीज को प्राधिकरण में निविदाओं में भाग लेने हेतु 500 रू. का शुल्क जमा कराते हुए 3 साल का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जिसे अधिशाषी अभियंता एवं तक.सहा. निदेशक अभियंात्रिकी-प्रथम द्वारा किया जाता है। इसके उपरान्त निविदाओं में भाग लेने वाली एजेन्सीज को निविदा जमा कराने के दौरान अथवा उससे पूर्व प्राधिकरण में पंजीकृत एजेन्सीज को कार्य का 0.5 प्रतिशत, अन्य विभागों में एए एवं ए वर्ग में पंजीकृत एजेन्सीज को कार्य का 2.0 प्रतिशत, राजस्थान के लघु उद्योगों में पंजीकृत एजेन्सीज को कार्य का 0.5 प्रतिशत तथा लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों की दशा में कार्य का 1.00 प्रतिशत बिड सिक्योरिटी राशि ऑनलाईन जमा करनी होती है। निविदाऐं खोलने के उपरान्त प्रथम तीन न्यूनतम् निविदादाता के अतिरिक्त अन्य सभी एजेन्सीज का सामान्यतया जमा कराई गई राशि लौटा दी जाती है तथा निविदा स्वीकृत होने की पश्चात् सफल निविदादाता की राशि रखते हुए शेष दो एजेन्सीज की राशि लौटा दी जाती है। सफल निविदादाता की राशि के बराबर परफोर्मेंस सिक्योरिटी जमा होने के उपरान्त लौटा दी जाती है।
कार्यादेश जारी करने के उपरान्त कार्य करने के दौरान किये जाने वाले अग्रिम एवं फाइनल बिल में से किये गये कार्य का 10 प्रतिशत राशि परफोर्मेंस सिक्योरिटी के रूप में काटी जाती है। उपरोक्त राशि कार्यादेश के उपरान्त कार्यादेश की राशि का 10 प्रतिशत अग्रिम जमा कराने का भी प्रावधान रखा जाता है। कार्य समाप्ति के पश्चात् दोष निवारण अवधि की शर्तों के अनुसार परफोर्मेंस सिक्योरिटी का भुगतान किया जाता है।