Approval of Section 90A

भूखण्ड का खातेदार स्वंय/उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति (जरिये रजिस्ट्र/पूर्ण मुद्रांकित मुखत्यारआम द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकेगा। 

आवेदक को एक ही आवेदन देना है इस आवेदन पत्रकी चार प्रतियां (एक मूल) तथा तीन सैट स्वंय आवेदक द्वारा अनुप्रामणित प्रतियां के रूप में प्रस्तुत की जावेगी। 

 मास्टर प्लान/मास्टर डवल्पमेन्ट प्लान/स्कीम में भूमि के अनुज्ञेय उपयोग की अनुमति हेतु ही प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जावेंगें। 

आवेदक को भूमि के लिए जिस प्रयोजन के लिए अनुमति चाही है, उससे सम्बन्धित दर के आधार पर प्रीमियम राशि की 10 प्रतिशत राशि के बराबर राशि का चालान आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। 

 आवेदन पत्र प्रारूप-1 में होगा जिसके साथ प्रारूप-2,3,4 भी संलग्न करने होगें इसके अतिरिक्त ले-आउट प्लान/साईट प्लान, की मैप, सर्वे मैप, खसरा मैप, वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रति, नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति, सीडी हस्ताक्षरित शपथ पत्र, मास्टर प्लान 2011-2025,  आदि दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे। निर्धारित आवेदन प्रपत्रों में वर्णित बिन्दुओं पर आवेदित भूमि के संबंध में आवेदक द्वारा पूर्ण जानकारी अंकित की जायेगी।