Subdivision/Reconstitution of Plots

भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन प्राधिकरण द्वारा तभी किया जाता है जबकि उपविभाजन/पुनर्गठन हेतु प्रस्तावित भूखण्ड प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित हो।

प्राधिकरण की योजनाओं में उपविभाजन के लिए आवेदित भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 200 वर्गगज होना आवश्यक है जिसमें उपविभाजन के बाद एक भाग का क्षेत्रफल कम से कम 100 वर्गगज होना आवश्यक है एवं न्यूनतम आच्छादित क्षेत्र (Builtup Area) उपलब्ध होना आवश्यक है। 

मूल भूखण्ड के सैट बैक एवं बिल्डिंग लाईन में उपविभाजन के बाद सामान्यतः परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

भूखण्ड के उपविभाजन/पुर्नगठन हेतु आवेदन करने पर निम्न दस्तावेजों की प्रामाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक हैः- 
        (1)  भूखण्ड का आवंटन पत्र/लीजडीड (पट्टा) एवं साईट प्लान की प्रति
        (2) प्रस्तावित उप विभाजन/पुर्नगठन का साईट प्लान (भूखण्ड स्वामी के हस्ताक्षर सहित /प्रतियों में)

(1) यदि भूखण्ड का उपविभाजन इस प्रकार प्रास्तावित किया जाता है जिसमें एक या अधिक हिस्सा सैट बैक वाले क्षेत्र में आ जाने से एक आवासीय इकाई योग्य बिल्ट अप एरिया नहीं मिलता है तो उपविभाजन नहीं किया जाऐगा। 
(2)अनुमोदित मानचित्र अनुसार निर्धारित आवासीय उपयोग के विरूद्ध गैर आवासीय उपयोग पाये जाने पर उपविभाजन/पुनर्गठन नहीं किया जा सकेगा।