Approval of Map / Building Plan

500 वर्गमीटर तक के रिक्त भूखण्डों की स्वीकृति दी जाती हैं।

यह सूचना पत्र जविप्रा द्वारा अनुमोदित योजना तथा जविप्रा द्वारा भूखण्ड का नियमन कराने के पश्चात लीजडीड/पट्टा प्राप्त किए हुए रिक्त भूखण्डों हेतु लागू होगा।

नहीं

सूचना पत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार जविप्रा जारी साईट प्लान में दर्शित सैट बैक के अनुसार अधिकतम आठ मीटर तक उँचाई का निर्माण किया जा सकेगा। जिसमें अधिकतम दो आवासीय ईकाइयां बनाने को ही अनुमति होगी।

यदि आवेदक आठ मीटर से अधिक उँचाई की भवन निर्माण स्वीकृति चाहता है तो वह अधिकतम 12 मीटर उँचाई तक मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रचलित हरी पत्रावली में आवेदन कर सकता हैं। सम्बन्धित जोनल समिति द्वारा आवेदित भवन मानचित्र पर अनुमोदन का निर्णय किया जावेगा। 

यदि भवन निर्माण प्रारम्भ से ही बिना स्वीकृति के बनाया गया है तो वह निर्माण नियमानुसार नहीं होन की स्थिति में मानचित्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। 

750 वर्ग मीटर से छोटे भूखण्डों पर भवन विनियम 2000 के प्रावधानुसार बहुमंजिले आवासीय भवन (फ्लैट) नहीं बनाये जा सकते है। 

500 वर्गमीटर से बडे आवासीय भूखण्ड, सांस्थानिक, वाणिज्यिक एवं अन्य गैर आवासीय प्रकृति के भूखण्डों के भवन  BPC II (BP) द्वारा अनुमोदित किये जाते है। जिसके लिए प्रार्थी को हरी पत्रावली में सदस्य  BPC II (BP) के समक्ष आवेदन करना होगा। हरी पत्रावली जयपुर विकास प्राधिकरण के नागरिक सेवा केन्द्र में 150/- रू. कीमत पर विक्रय हेतु उपलब्ध है।