ट्री गार्ड किसी भी भवन मालिक/समिति/सामाजिक संगठनो/राजकीय उपक्रमों को ट्री गार्ड्स रियायती दरो पर उपलब्ध कराये जाते है I
निजी आवासकर्ता - 2 (प्रति मकान)
विकास समिति/सामाजिक संगठनो/राजकीय उपक्रमों - 50 (प्रति संस्था)
ट्री गार्ड निर्दिष्ट स्थान पर जाकर प्राप्त करने होगे I ट्री गार्ड ले जाने हेतु वाहन की व्यवस्था आवेदक को स्वयं ही करनी होगी I
जयपुर विकास प्राधिकरण में स्थित नागरिक सेवा केन्द्र पर आकर आवेदन करना होता है I आवेदन सम्बंधित विभाग को राशि की गणना हेतु भेजा जाता है सम्बंधित विभाग द्वारा गणना उपरान्त राशि जविप्रा के बैंक खाते में चालान द्वारा जमा करना होता है I चालान की प्रति दिखाने पर आवेदक को ट्री गार्ड दिया जा सकता है I